आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के मामले में अपना फैसला सुना ही दिया। आपको बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण की 3 जजों की बेंच ने इसका फैसला दिया। दरसअल हुआ यह था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनजीओ ने पीएम केयर्स फंड वाले मामले पर एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे माहौल में पीएम केयर्स फंड बनाकर पहले से ही बने आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है। आपदा प्रबंधन के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति या संस्थान को दान मिले वह उस रकम को नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड खाते में डाल दे और यह मांग उठी पीएम केयर्स फंड का पूरा पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए।
आपको बता दें कि सरकार ने 28 मार्च को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत पीएम केयर्स फंड को बनाया था इसका मकसद एक ही था करुणा जैसी महामारी से बचने के लिए इंतजाम को पूरा करने के लिए फंड को इकट्ठा करना । लेकिन आपको बता दें कि इस पर कुछ निशान या सवाल भी उठे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाते हुए कहा डोनेशन देने वालों का नाम क्यों नहीं बताते हो?
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क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में ?
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह साफ कहा पीएम केयर्स फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर करने का आदेश दिया ही नहीं जा सकता। यह तो फंड भी अलग-अलग है अगर कोई व्यक्ति नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में दान देना चाहे ,वह दे सकता है उस पर कोई भी पाबंदी नहीं।
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