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Tuesday 26 October 2021

योगी सरकार ने गऊ हत्या के पास किया बेहद कड़ा कानून

योगी सरकार ने गऊ हत्या के पास किया बेहद कड़ा कानून

योगी सरकार ने कब गौ हत्या के खिलाफ बहुत ही  सख्त कानून लागू किया है। जो भी लोग गौ हत्या के सामने पकड़े जाएंगे उनको 3 से 10 साल की जेल होगी, और तो और उन लोगों की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। योगी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन बिल पास किया है। इस बिल के पास होने के बाद जो भी लोग गौ हत्या करते हैं उनके खिलाफ कानून और भी ज्यादा सख्त हो गया है।

यूपी में अब जो भी आदमी गांव हत्या करेगा उसकी जमानत नहीं होगी, और 3 से 10 साल की जेल उसको हो सकती है साथ ही उसको 5 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। पहली बार यूपी में गौ रक्षा को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया गया।

और तो और अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार भी यह अपराध करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी सजा डबल हो जाएगी यानी उसको कम से कम 20 साल की सजा होगी और 5 लाख से 10 लाख तक का उसे हो सकता है।

गौ हत्या के बाद योगी सरकार ने गांव को लेकर जो हो रही तस्करी उस पर भी लगाम लगाने जा रही है। जो भी लोग गांव की गैर कानूनी तस्करी करेंगे उसके खिलाफ भी कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी।

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